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[रजिस्ट्रेशन] राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  (National Family Benefit Scheme) सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को सुधरती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है।  जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोग सहायता हासिल कर रहे हैं और इसमें 30,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है. इस स्कीम का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) है. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, क्या है ?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, क्या है ?

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा सरकार के जरिए मुहैया कराया जायेगा. मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana) दिया जाएगा.

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

२ .उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता*

३. यूपी पारिवारिक  लाभ योजना  के दस्तावेज़*

४. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश*

५. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?*

६. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?*

७. District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया*

८. शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया*

९. Helpline Number*

१०. UP Rastriya Parivarik Labh Yojana*

गरीब परिवार को लाभ 

इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा २० हजार रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष २०१३ में बढ़ाकर ३० हजार रूपये कर दिया गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है?

जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार  को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए ३० हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक  लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इनके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
वित्तीय वर्ष२०२२-२०२३
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गयी हो
प्रमुख लाभसरकार द्वारा 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना
विभागसमाज कल्याण विभाग यूपी
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
आवेदन की स्थितिअभी उपलब्ध है
पंजीकरण की अंतिम तिथिअभी जारी नहीं की गयी है
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/
आर्टिकल श्रेणीराज्य सरकार योजना

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

१. इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ३० हजार रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

२ मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।

३. पारिवारिक  लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।

४. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।

५. इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।

६ .यूपी पारिवारिक लाभ योजनाके तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से ४५ दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दस्तावेज

१. आवेदक का आधार कार्ड

२. पहचान पत्र

३. निवास प्रमाण पत्र

४. मुखिया की मृत्य का मृत्यु प्रमाण पत्र

५. आय प्रमाण पत्र

६. बैंक अकाउंट पासबुक

७. मोबाइल नंबर

८. मुखिया का आयु प्रमाण पत्र

९. पासपोर्ट साइज फोटो

१०. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

११. फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।

१२. आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।

१३. सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।

१४. केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

१५. आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।

१६. आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।

१७. मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।

१८. लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।

१९. लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

२०. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?

२१. राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

१. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

२. मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।

३. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के ४. परिवार की वार्षिक आय ४६००० रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

५. आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।

पारिवारिक लाभ योजना कैसे करे आवेदन ?

१. सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

२. इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कम्प्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।

Image source -pmmodiyojana.in

३. इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।

४. सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।

District social welfare ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया

१. सर्वप्रथम आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।

District social welfare ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया
Image source -pmmodiyojana.in

२. इसके पश्चात आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।

३. District social welfare

४. अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।

५. अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा

६. इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।

७. इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना स्टेटस कैसे देखे?

Rastriya Parivarik Labh Yojana Status जो लाभार्थी  आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्टेटस की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

१. सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

२. इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।

*पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति*

३.इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

१. सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

२. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

३. होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

४. इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।

५.आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।

६. अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।

७. जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।

८. ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।

९. जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया       

१. सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

२. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

३. जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।

४. इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देखा जा सकता है।

५. इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

६. इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे।

७. आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

किस वेबसाइट पर जाएं, कैसे अप्लाई करें

१. सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा.

२. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा.

३. इस होम पेज पर आपको आपको ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा.

४. इसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देग जिसपर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा.

५. सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ इन्हें मिलेगा

१. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.

२. मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु १८ से ६० वर्ष के बीच होगी.

३. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय ५६,००० रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय ४६००० रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

४. आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

फॉर्म भरते वक्त निम्नलिखित पर ध्यान दिजिए

१. फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे.

२. आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा.

३. सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है.

४. केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.

५. आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा.

६. आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है.

७. मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा.

८. लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर २० केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होना चाहिए.

९. लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यू प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

कैसे मिलेगा स्कीम का फायदा

१. इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी लिहाजा आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए.

२. यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ के तहत सरकार जो धनराशि आवेदनकर्ता को देती है वो आवेदन से ४५ दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी.

३. अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप nfbs.upsdc.gov.in/ लिंक पर क्लिक करके शासनादेश और नियमों व शर्तों की जानकारी पीडीएफ स्वरूप में ले सकते हैं.

पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट (भुगतान की स्थिति)

वर्ष लाभार्थी भुगतान की गई रकम

२०१७-१८ ८६,००२ २५८ करोड़ रुपये

२०१८-१९ १,०७,१५४ ३२१.४६ करोड़ रुपये

२०१९-२० १,४६,५२६ ४३९.६८ करोड़ रुपये

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर  (UP RPLY Helpline Number )

१. हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर १८००-४१९-०००१ है।

२. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) शासनादेश देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें. 
Parivarik Labh Yojana Form PDF Download – Click Here

FAQ Parivarik Labh Yojana

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन केसे करें?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले पर जाएं इसके बाद Application form पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें आवेदन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी ऊपर लेख मैं दी गई है।

पारिवारिक लाभ योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है?

इस योजन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसे मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा शुरू किया गया था

क्या इस योजना के लिए यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य का ब्यक्ति आवेदन कर सकता है?

नहीं! राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं

युपी पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाईट क्या है?

राज्य सरकार की इस योजना की आधिकारिक वेबसाईट nfbs.upsdc.gov.in है

परिवरिक लाभ योजना के तहत किन परिवारों को लाभ मिलेगा?

योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ प्राप्त होगा जिनके परिवार की मुखिया की उम्र १८ से ६० वर्ष तक हो और उनकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है।

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