प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी 2021-2022 | PMAY criteria in hindi

हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इसको लेकर हर कोई आर्थिक नियोजन कर रहा है। हालांकि, समाज में ऐसे तत्व हैं कि उनकी मासिक और वार्षिक आय बहुत मामूली है। इस आय के साथ, घर के मालिक होने का सपना देखना असंभव है। क्योंकि घर की कीमत, कर्ज और उसकी किश्तों के लिहाज से ये कारक वहनीय नहीं हैं। केंद्र सरकार ने निम्न और निम्न आय वर्ग के लिए आवास के सपने को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार एक अहम हाउसिंग स्कीम लागू कर रही है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजना के मानदंड, नियम और शर्तें अलग-अलग हैं, लेकिन निम्न और निम्न आय वर्ग के लिए एक घर का सपना इस योजना के माध्यम से पूरा किया जा सकता है और उन्हें अपना खुद का घर मिल सकता है। आइए जानें केंद्र सरकार की घरकुल योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी|

प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का शुभारंभ २५ जून २०१५ में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के शहरी इलाको के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आयवर्ग तथा मध्यम आयवर्ग के गरीब परिवार जिनके पास खुद का घर नहीं या कच्चे घर है उन्हें स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) केंद्र सरकार की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य २०२२ तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना २५ जून २०१५ को शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ २० वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। इस योजना के लिए ब्याज दर ६.५०% से शुरू होती है। मध्यम आय वर्ग के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना का लाभ उठाने के लिए समय सीमा ३१ मार्च, २०२२ तक बढ़ा दी गई है। २०२२ तक सभी के लिए आवास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गृह खरीद, निर्माण, विस्तार, सुधार के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) नामक एक सब्सिडी योजना शुरू की गई है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत दिए जाने वाले लाभों में से एक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, साथ ही मध्यम आय वर्ग, ब्याज सब्सिडी की मदद से कम ईएमआई वाले होम लोन का लाभ उठा सकते हैं। होम लोन और ईएमआई को कम करने के लिए मूलधन पर ब्याज पहले लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के प्रमुख प्रकार हैं  (Major Type of Pmay scheme)

  • प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-R)
  • प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी ( PMAY-U)

१) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY Gramin) Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin list

इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था; हालांकि, 2016 में इस योजना का नाम बदलकर PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई – जी) कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) में पात्र लाभार्थियों के लिए किफायती और किफायती आवास का निर्माण करना है। इस योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें फ्लैट क्षेत्रों के लिए ६०:४० आवास इकाइयों और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ९०:१० आवास इकाइयों को साझा करती हैं। ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन के बाद २०११ की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। पात्र ग्रामीण परिवारों को मार्च २०२२ तक चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान बनाने में मदद की जाएगी। घर का क्षेत्रफल २० वर्ग मीटर से बढ़ाकर २५ वर्ग मीटर कर दिया गया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक लाभार्थियों को वित्तीय संस्थानों से ७०,००० रुपये तक का ऋण मिलता है।

२) प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY U) Pradhan Mantri Awas Yojana Sahari

जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ( PMAY-U) यह योजना शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण में मदद करने के लिए लागू की गई है। वर्तमान में ४३३१ शहरों को कवर किया गया है और इस योजना को तीन अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। योजना का पहला चरण ४ जनवरी २०१५ से ३ जनवरी २०१७ तक था। इसमें १०० शहर शामिल थे। दूसरे चरण को ४ जनवरी २०१७ से ३ जनवरी २०१९ तक लागू किया गया था। इसमें २०० शहर शामिल थे। तीसरा चरण ४ जनवरी २०१९ को शुरू हुआ और ३ जनवरी २०२२ तक चलेगा। इसमें बाकी शहर शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई २०२१-२२) का लाभ किन लोगों को मिलता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ( PMAY Documents) – PMAY क्या पात्रता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की मुख्य विशेषताए (Key Benefits of Pradhan Mantri Awas Yojana)

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के तहत, ब्याज दर ६.५०% है और इस दर पर सभी प्रकार के लाभार्थियों को २० साल की अवधि के लिए होम लोन मिल सकता है।
  • भूतल के घरों में विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है.
  • घर बनाने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
  • इस योजना में देश के सभी शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें ४०४१ शहर शामिल हैं। इसमें ५०० क्लास वन शहरों (क्लास I शहरों) को पहली प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत घरकुला का लक्ष्य ३ चरणों में पूरा किया जाएगा।

ईको फ्रेंडली हाउसिंग को प्राथमिकता (Eco Friendly Housing)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों में उन्नत तकनीक का विशेष उपयोग किया जाएगा। ईको फ्रेंडली हाउसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के लिए पात्र आय समूह : –
  • मध्यम आय वर्ग १ (MIG 1) (वार्षिक आय – ६ लाख से १२ लाख तक)
  • मध्यम आय समूह २ (MIG 2) (वार्षिक आय – १२ लाख से १८ लाख तक)
  • निम्न आय वर्ग (एलआईजी) (वार्षिक आय – ३ लाख से ६ लाख तक)
  • आर्थिक रूप से कमजोर समूह (ईडब्ल्यूएस) (वार्षिक आय – ३ लाख तक)

कौन ले सकता इसका लाभ ? (Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility in hindi )

इस योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है। जिनकी सालाना आमदनी ६ लाख से १८ लाख रुपये के बीच है। सरकार ने आय को देखते हुए इस योजना के तहत लोगों को तीन भागों में बांटा है। ३ लाख से ६ लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में रखा गया है। साथ ही ६ लाख से १२ लाख की वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्ग १ (MIG1) और १२ से १८ लाख की वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्ग २ (MIG2) को रखा गया है। इन सभी लोगों को उनकी आय के अनुसार योजना का लाभ दिया जाता है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि (Pm Awas Yojana Last Date)

मई २०२० में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MIG-1 और MIG-2 श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट-अनुदान अनुदान योजना की अंतिम तिथि १ मार्च, २०२१ तक बढ़ा दी गई है। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए, हालांकि, समय सीमा ३१ मार्च, २०२२ है।

क्या है नियम ? (Pmay Guidelines)

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आवेदक का नाम भारत में कहीं भी स्थायी घर नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को सरकार द्वारा पूर्व में शुरू की गई आवास योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए था। यदि उन्होंने पहले लाभ उठाया है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

झुग्गीवासियोंका पुनवर्सन (Rehabilitation of slum dwellers)

गृहनिर्माण और नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालय (MoHUPA) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरिक) शुरू की गई थी। इस अभियान के उद्देश्यों के तहत २०२२ तक जब हमारा देश स्वतंत्रता के ७५ वर्ष पूर्ण करेगा, तब सभी के लिए आवास का प्रावधान किया जाएगा। अभियान निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों के साथ-साथ झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है ।

इस दशक में झुग्गी का विकास दर ३४% है और इन मलिन बस्तियों में परिवारों की संख्या १८ मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अभियान का लक्ष्य शहर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले २० लाख गरीब परिवारों तक पहुंचना है। इसलिए, नए अभियान का लक्ष्य कुल २० मिलियन आवास की कमी को दूर करना है।

  • झुग्गी भूमी संसाधनों का उपयोग करते हुए निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी से झुग्गीवासियों का पुनर्वास।
  • क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट्स के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना।
  • पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किफायती/किफायती आवास।
  • लाभार्थी द्वारा शुरू किया गया निजी आवास अनुदान या सुधार अनुदान।

कौन है लाभार्थी ? (Pmay Beneficiary Search)

अभियान शहरी गरीबों के साथ-साथ झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की आवास की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। स्लम एक बहुत छोटा क्षेत्र है जहां कम से कम ३०० लोग रहते हैं या लगभग ६०-७० परिवार अस्वस्थ और भीड़भाड़वाले फ्लैटों में रहते हैं । जहां स्वच्छता और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की आम तौर पर कमी होती है।

लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) शामिल हैं। ईडब्लूएस (EWS)  के लिए वार्षिक आय सीमा ३ लाख तक और एलआयजी (LIG) के लिए ३-६ लाख तक है। ईडब्ल्यूएस समूह के लाभार्थी अभियान की सभी चार योजनाओं से सहायता के पात्र हैं। एलआयजी (LIG) समूह केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत पात्र है।

इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस या एलआईजी लाभार्थी के रूप में पहचाने जाने के लिए, व्यक्तिगत ऋण लेने वाले आवेदक को आय के प्रमाण के रूप में अपना प्रमाण पत्र / शपथ पत्र जमा करना होगा।

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी।

इस अभियान के तहत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एक स्थायी घर नहीं होना चाहिए।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, अपने स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र में, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिसमें लाभार्थी को उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

अन्य शर्तें (Pradhan Mantri Awas Yojana Rules)

१)  स्थायी घर नही होना चाहिए – लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसीभी हिस्से में उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्थायी घर नहीं होना चाहिए ।

२)  महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व के लिए – ईडब्ल्यूएस/एलआईजी – महिलाओं का स्वामित्व केवल नई खरीद के लिए अनिवार्य है, लेकिन मौजूदा जमीन पर नए निर्माण या अतिरिक्त काम/मौजूदा घर की मरम्मत के लिए नहीं। MIG-1 और MIG-II के लिए : अनिवार्य नहीं

३)  यदि आप विवाहित हैं और प्रधानमंत्री (PMAY) के लाभों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप या आपका जीवनसाथी संयुक्त रूप से या संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं ।

४)  एक जोड़े के रूप में आपकी आय को एक इकाई माना जाएगा ; हालांकि अगर परिवार में कोई अन्य वयस्क कमाने वाला सदस्य है, तो उसकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना उसे एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है ।

५)  आपको घर खरीदने/निर्माण के लिए किसी अन्य केंद्र सरकार की मदद नहीं लेनी चाहिए थी ।

६)  आपको अपनी कुल पारिवारिक आय और वांछित संपत्ति के स्वामित्व के बारे में अपने ऋणदाता को अपनी घोषणा देनी होगी।

 ७) प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY) के तहत सभी ऋण खाते आपके आधार कार्ड से जुड़े होने चाहिए ।

प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY) में ऋण सीमा (Loan limit in Pradhan Mantri Awas Yojana)

ईडब्ल्यूएस : ६ लाख रुपये;

एलआईजी : ५ लाख रुपये;

एमआईजी (आई) : ९ लाख रुपये;

एमआईजी (द्वितीय) : रुपये १२ लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के घटक / कार्यक्षेत्र (PMAY Component / Scope)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ‘२०२२ तक सभी को घर उपलब्ध कराने’ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य को योजना के चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त करने की योजना है। शामिल:

१)  इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर): स्लम भूमि पर पात्र स्लम वासियों के लिए निजी भागीदारी के साथ घरों का निर्माण करके स्लम निवासियों का पुनर्वास।

२)   क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस): नए घरों के निर्माण या मौजूदा घरों के नवीनीकरण के लिए ६ लाख से १२ लाख रुपये के गृह ऋण पर केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है।

३)  साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी): राज्य १,५०,००० रुपये की केंद्रीय सहायता से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए एक केंद्रीय एजेंसी या निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण करेंगे।

४) लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत गृह निर्माण / सुधार (बीएलसी): यह प्रदान करता है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग या तो एक नया घर बना सकते हैं या मौजूदा घर का विस्तार १,५०,००० / – रुपये की केंद्रीय सहायता से कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (पूरी सूची देखें) Pradhan Mantri Awas Yojana Documents In Hindi

आईडेंटिटी प्रूप : पॅनकार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड,

एड्रेस प्रूफ : वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक पर लिखा पता.

इनकम प्रूफ : पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, आयटीआर की रसीद, पिछले दो महीने की सैलरी स्लीप

प्रॉपर्टी प्रूफ : सेल्स डीड, सेल/परचेज एग्रीमेंट, उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेमेंट की रसीद.

विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अनुदान

वे अपनी श्रेणी के आधार पर आते हैं, पीएमएवाई सीएलएसएस के तहत उधारकर्ताओं को उनके गृह ऋण पर अलग-अलग अनुदान मिलते हैं।

उधारकर्ता श्रेणीअुनदान श्रेणी
EWS2.20 लाख रुपये 
LIG2.67 लाख रुपये
MIG-12.35 लाख रुपये
MIG-22.30 लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का अनुदान आप तक कैसे पहुंचता है?

एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) कार्यक्रम के तहत अनुदान के लिए आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, धन केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) (सरकारी दस्तावेजों में प्रमुख ऋणदाता या PLI के रूप में संदर्भित) से बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे लाभार्थी ने अपना गृह ऋण लिया है।  यह राशि तब उधारकर्ता के गृह ऋण खाते में जमा की जाएगी। यह पैसा तब आपके अतिदेय होम लोन मूलधन से काट लिया जाएगा। अगर आपको पीएमएवाई अनुदान के रूप में २ लाख रुपये मिले हैं और आपकी ऋण राशि ३० लाख रुपये है, तो यह अनुदान के बाद २८ लाख रुपये हो जाएगी। यह भी देखें : PMAY: EWS और LIG के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना कैसे काम करती है?

CLSS के बारे में पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर (Pmay Toll Free Number)

एनएचबी टोल फ्री नंबर १८००-११-३३७७ १८००-११-३३८८ , १८००-११-६१६३

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए २०२२ में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (pradhan mantri awas yojana online apply 2021-22)

सबसे पहले, ध्यान रखें कि केवल आधार कार्ड वाला उम्मीदवार ही PMAY योजना के लाभों के लिए आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपना आधार नंबर आसान रखें और PMAY पोर्टल https://pmaymis.gov.in पर जाएं। होम पेज पर, ‘नागरिक मूल्यांकन’ टैब के तहत ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें। अब उन चार वर्टिकल में से एक को चुनें जहां आप आवेदन करना चाहते हैं। “प्रधान २०२१ 

में PMAY के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmaymis.gov.in/) पर लॉग इन करना होगा। फिर आपको अपनी कैटेगरी चुननी है। एलआईजी, एमआईजी या ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के बाद, आपको अपना आधार अपडेट करना होगा। आपको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड प्राप्त होगा। इसे भरने के बाद आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

योग्य उम्मीदवार सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भर सकते हैं। उन्हें PMAY सब्सिडी फॉर्म की खरीद पर मामूली शुल्क और अधिक GST देना होगा। सीएससी ग्रामीण भारत में आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए प्रवेश बिंदु है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय

आवेदन को संसाधित करने में लगभग तीन से चार महीने लगते हैं।

क्या मौजूदा होम लोन लेने वालों को २०२१ में PMAY CLSS के तहत सब्सिडी मिल सकेगी?

यदि वे नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, तो गृह विभाग जो वर्तमान में होम लोन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे २०२१ में PMAY CLSS अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुदान का एक फायदा है। यदि उधारकर्ता ईडब्ल्यूएस या एलआईजी श्रेणी में है तो १७ जून २०१५ को या उसके बाद वितरित होम लोन पर उपलब्ध है। MIG-1 और MIG-2 प्रकारों के मामले में, सब्सिडी का लाभ १ अप्रैल, २०१७ को या उसके बाद वितरित किए गए होम लोन पर उपलब्ध है।

पीएमएवाई सब्सिडी की स्थिति कैसे जांचें? (Check Pradhan Mantri Awas Yojana Status)

आप कुछ आसान चरणों का पालन करके अपने PMAY आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अपनी PMAY स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए, अपने PMAY आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक करें, इस पर हमारी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका पढ़ें।

पीएमएवाई एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें? (Application Form Pradhan Mantri Awas Yojana Form Pdf )

https://pmaymis.gov.in/default.aspx PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘नागरिक आकलन’ विकल्प पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘अपनी रेटिंग स्थिति ट्रैक करें’ चुनें। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको एक ट्रैक मूल्यांकन फॉर्म मिलेगा। ‘नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर’ या ‘मूल्यांकन आईडी द्वारा’ चुनें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और आवेदन तक पहुंचने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर फॉर्म प्रदर्शित होने के बाद, ‘प्रिंट’ पर क्लिक करें।

पीएमएवाई होम लोन के लिए पात्र बैंक (Banks Eligibility for PMAY Home Loan)

बड़ी संख्या में बैंकों, गृह वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनएफसी) ने केंद्रीय नोडल के साथ समझौते किए हैं। एजेंसियां, हुडको, एसबीआई और एनएचबी पीएमएवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत होम लोन प्रदान करती हैं।

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