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[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट MMPSY Status

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है । Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना ६००० रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना २०२२ के तहत दी जाने वाली सालाना ६००० रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी |

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई योजना का आरंभ १५ मई २०२२ से स्वीकार किया जाएगा। सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना २०२२ को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा राज्य के BPLनागरिकों को आर्थिक मदद करना है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना २०२२ का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के नागरिकों को ही मिलेगा।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना २०२२ (mmpsy2022) शुरू की है इस मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को निम्नलिखित सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा

1. PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

2. PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

3. PM Kisan Mandhan Yojana (PM-KMDY)

4. PM Fasal Bima Yojana (PMFBY)

5. PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana (PMLVMY)

6. PM Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM)

आदि सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के नागरिक cm-psy.haryana.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Online Application Form 2022 भर सकते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना

  • इस स्कीम के दौरान बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय १८०००० या फिर इससे कम है अथवा जिनकी मृत्यु १८ से ५० वर्ष की आयु में हो गई है उन लोगों को मुआवजा प्रदान करना है।
  • यदि परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु १ मई २०२२ से ३१ मई २०२२ के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो उसे दो लाख का मुआवजा दिया जाएगा और यदि यह मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है तो भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत २००००० मुआवजा के तौर पर दिए जाएंगे।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस वायरस के चलते अपना या अपने परिवार का इलाज करवाने में असमर्थ है तो वह दी गई राशि से इलाज करवा सकेंगे।
  • जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा ।
  • १५ मई २०२२ से यह फॉर्म को भरने का आवेदन दुबारा से शुरू होगा तो जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह कृपया करके १५ मई २०२२ के बाद इस फॉर्म को भरे ।
  • फॉर्म भरना एवं पंजीकरण कराना बहुत ही आवश्यक है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ

१. प्रतिवर्ष योजना के तहत पात्र के परिवारों को ६००० उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे ।

२. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, श्रम योगी मानवन योजना, लघु व्यापारी योजना को भी जोड़ा गया है ।

३. आवेदन के परिवारों को इस योजना के तहत शेष राशि, परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के तहत आने वाली योजनाए

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कई जन कल्याणकारी योजनाओं के विलय के बाद शुरू की गई है। यहां हम आपको इस योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे-

१. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना – इस योजना के तहत ६० वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थी को प्रति माह ३००० रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते से ५५ से २०० रुपये का प्रीमियम भुगतान काट लिया जाएगा।

२. दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) –मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से परिवार के कम से कम एक सदस्य को दुर्घटना बीमा पर १२ रुपये का भुगतान होगा, इस योजना के द्वारा बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को २ लाख रुपये की राशि मिलेगी।

३. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना–इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को ५०० रुपये की प्रतिमा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत १८ से ५० वर्ष की आयु के परिवार के सदस्य को कम से कम ३३० रुपये प्रति वर्ष देना होगा, यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते से कट जाएगी।

४. पीएम किसान मानधन योजना– प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत अवेदक को ६० साल की आयु पूरी हने के बाद ३००० रुपये की पेंशन प्रतिमा सहायता मिलेगी।

Also read : awaassoft.nic.in PM awas yojana list | Apply for PM Awas Yojana – Urban Via CSCs

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ

१. प्रतिवर्ष योजना के तहत पात्र के परिवारों को ६००० उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे ।

२. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, श्रम योगी मानवन योजना, लघु व्यापारी योजना को भी जोड़ा गया है ।

३.आवेदन के परिवारों को इस योजना के तहत शेष राशि, परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

४. परिवार के मुखिया को यह फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा ।

५. आवेदन पत्र सीएससी केंद्रों पर मिलेगा ।

६. यह नजदीकी सरल केंद्र तथा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है ।

७. इस फॉर्म में आवेदक के परिवार के सदस्यों की भी जानकारी भरनी होगी ।

८. आवेदन पत्रों में परिवार के व्यवसाय की भी जानकारी देनी होगी ।

९. इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों का बीमा भी करवाया जाएगा जिससे यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद बीमा राशि २०,००००लाख दी जाएगी ।

१०.यदि परिवार के किसी भी सदस्य के साथ दुर्घटना तो वह दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन्हें २०,०००० धनराशि का लाभ होगा ।

११. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम ₹३३० हर वर्ष आपके खाते से स्वयं कट जाएंगे।

मुआवजा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है

हरियाणा राज्य का वह नागरिक जो हरियाणा मुख्यमंत्री समृद्धि योजना  लाभ लेना चाहता है उसके लिए कुछ सीमाएं तय कर दी गयी है। इन सीमाओं में एक सीमा यह भी है कि आप को मुआवजा प्राप्त करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ३१ मई २०२१ तक उन सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बैंक में फॉर्म जमा करा देने है। इसके साथ ही आवेदक को ३३० रुपए का शुल्क (बीमा प्रीमियम) के रूप में जमा करना होगा, जो इस योजना के माध्यम से मुआवज़ा प्राप्त कर चुके है। सरकार द्वारा इस पंजीकरण को आसान करते हुए इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी सीएससी या ऑपरेटर के दुवारा आसानी से पंजीकरण करा सकते है।  

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन ऑनलाइन

सरकार द्वारा बनाई गई योजना का आरंभ १५ मई २०२२से स्वीकार किया जाएगा ।

नीचे दिए गए निर्देश अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं:

mukhyamantri privar samrudhi yojna registration

पहला स्टेप

१. सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा ।

२. इस वेबसाइट को खोलने के बाद एक नया पेज खुलेगा ।

३. वेबसाइट खोलने के बाद आपको ऑपरेटर लॉगइन का ऑप्शन दिखाई देगा।

४. उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फिर से खुलेगा ।

५. फिर उस पर सीएससी आईडी डालनी होती है ।

६. इसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दें ।

७. आपको पासवर्ड डालकर साइन इन करना होगा ।

८. इस पेज को साइन इन करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको आपके परिवार की सारी जानकारी देनी होगी ।

९. अंत में आपको सर्च का बटन क्लिक करना होगा ।

दूसरा  स्टेप

१. इसके बाद आपको अपनी सारी जानकारी भरनी होगी जैसे कि आपका घर का पता, ब्लॉक नंबर, जिला इत्यादि सब भरना होता है ।

२. आपको submit करने का बटन क्लिक करना होगा ।

३. आपके परिवार की सभी जानकारी भरने के बाद फिर आपको धनराशि के लिए विकल्प का चयन करना पड़ेगा।

४. अंतिम में फॉर्म को सेव कर दे ।

५. इस फार्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल ले ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना स्टेटस (Haryana MMPSY Application Status)

सर्वप्रथम आपको  हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी उसके बाद ऑपरेटर लॉगइन करना होगा । इसके बाद log in के लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर अपना user name दर्ज करना पड़ता है । उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड दर्ज करें ।फिर बंद करना हो तो लॉगिन का बटन दबा दें ।

१. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना परिवार का प्रोविडेंट फंड, फैमिली प्रोविडेंट फंड एक तरह की बचत करना होता है, जिसमें आवेदक को मिलने वाली राशि में से कुछ हिस्सा काटा जाता है । जिससे लाभार्थी को १ साल से ५ साल बाद ब्याज के साथ वापिस दिया जाएगा ।

२. इस राशि से आवेदक अपने मुश्किल समय में जैसे कि बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई या मकान खरीदने में इस्तेमाल कर सकता है । यह योजना का लाभ आवेदक के परिवार वालों को भी होगा ।

३. यदि आवेदक ने फॉर्म भरते समय प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन select किया है, तो आवेदक के खाते में बची राशि को प्रोविडेंट फंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगा ।

४. इस योजना के तहत ५०० से लेकर ३००० तक का निवेश किया जा सकता है ।

५. यह निवेश १० साल से अधिक की अवधि के लिए किया जा सकता है हर साल इस योजना पर ६.०९ % का ब्याज मिलेगा ।

६. इस जमा राशि को हम १ साल या ५ साल या ५ साल के बाद भी निकाल सकते हैं । आवेदक को इस जमा राशि का लाभ इस योजना का फार्म भरने पर ही होगा ।

MMPSY के तहत पेंशन योजना

इस योजना का लाभ एक तरह से केंद्रीय पेंशन योजनाओं का लाभ पाने के लिए हैं जैसे कि

– प्रधानमंत्री किसान धन योजना

– प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना

– प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

जो भी परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह यह  फॉर्म ऑनलाइन भरकर जमा करवाएं और इस योजना का लाभ उठा ले ।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हाइलाइट्स (Highlights of Mukhya mantri parivar samriddhi yojana )

योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना २०२१ (MMPSY) 
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
राज्य का नामहरियाणा
योजना टाइपपेंशन योजना
प्रीमियम राशि५५-२०० प्रति माह
आधिकारिक वेबसाईटhttp://cm-psy.haryana.gov.in/
आवेदन की अंतिम तारीकNA
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
पंजीकरण का साल.२०२२

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि रजिस्ट्रेशन

राज्य के जो भी लोग मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का सोच रहा है तो उनके लिए अच्छी खबर है फिलहाल हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है ऐसा सरकार ने कोविड-१९ चलते किया है अगर आप MMPSY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको Registration Start का नोटिस भी दिखा दिया जाएगा

तो अब आसानी से Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है आवेदन आप खुद से या नजदीकी CSC, SARAL केंद्र पर जाकर ऑनलाइन Application Form भरवा सकते हैं आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को भी फॉलो कर सकते है

परिवार समृद्धि योजना २०२२ के तहत पेंशन योजना

हरियाणा सरकार की मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित निम्नलिखित तीन पेंशन योजनाओं में से किसी के तहत पेंशन का हकदार होगा यानि की केंद्र सरकर की निम्न योजना मैं से किसी एक का लाभ भी व्यक्ति को मिलेगा

1. Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana

2. Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana

3. Pradhan Mantri Laghu Vyapari Man Dhan Yojana

हरियाणा सरकार की ओर से मृत्यु होने पर दिया जाएगा २ लाख रुपए का मुआवजा 

हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय १८०००० या उससे कम है और जिनकी मृत्यु १८ से ५० वर्ष के बीच हुई है, उनके परिवार वालो को मुआवजा राशि दी जाएगी। यदि यह मृत्यु १ मार्च २०२१ से ३१ मई २०२१ के बीच कोरोना वायरस के कारण हुई है, तो २००००० मुआवजा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के द्वारा २००००० का मुआवजा दिया जाएगा। [यह भी पढ़ें- हरियाणा परिवार पहचान पत्र २०२१ | meraparivar.haryana.gov.in ऑनलाइन आवेदन]

MMPSY योजना कोरोनाव्हायरस सहाय्य (MMPSY Scheme Coronavirus Assistance)

१. योजना के पंजीकृत लाभार्थियों के लिए हरियाणा सरकार मुख्मंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रति परिवार ४,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

२. MPSY योजना के तहत पंजीकृत लगभग १२ लाख से अधिक परिवार इस वित्तीय सहायता के लाभार्थी हैं योजना का संचालन राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार दोनों के समन्वय के माध्यम से किया जा रहा है ताकि राज्य के नागरिक किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना कर सकें।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लाभ (mukhyamantri parivar samriddhi yojana benefits)

सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे राज्य के सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले से किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्न प्रकार से हैं:

१.  इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार INR ६,००० प्रति वर्ष का हकदार होगा।

२. उपरोक्त में से, १८-५० वर्ष की आयु के सभी पात्र सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा के तहत INR ३३०  प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

३. १८-७० वर्ष के पात्र आयु वर्ग में सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा की राशि पर प्रति वर्ष १२ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

४. यदि लागू हो, तो पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाएगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना प्रीमियम चार्ट

किसी भी कार्यकर्ता को मासिक योगदान करने के लिए जो राशि होती है वह उम्र पर आधारित होती है और उन्हें 60 वर्ष की आयु तक प्राप्त करना होता है (नीचे पेंशन चार्ट देखें)। हर महीने व्यक्तियों के MMPSY योजना में वही योगदान दिया जाएगा।

सीरियल नंबरलाभार्थी की एंट्री ऐजसरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदानसएरियल नंबरलाभार्थी की एंट्री ऐजसरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान
118551330105
219581431110
320611532120
421641633130
522681734140
623721835150
724761936160
825802037170
926852138180
1027902239190
1128952340200
1229100   

परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार की इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तिगत परिवारों को जीवन / आकस्मिक बीमा कवर, पेंशन लाभ आदि के संदर्भ में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता

यह परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने के लिए खुली हुयी है :

१) परिवार जिनकी आय १५,००० रुपये प्रति माह या १,८०,००० रूपये प्रति वर्ष है और परिवार की कुल भूमि ५ एकड़ यानी २ हेक्टेयर तक है।

२) और इस योजना में बाह परिवार शामिल होंगे जिनके पास Family ID I.E Parivar Pehchan Patra (PPP) नंबर है ।

परिवार समृद्धि योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? (MMPSY required Documents)

१. आधार कार्ड

२. पहचान प्रमाण

३. निवास प्रमाण

४. आय प्रमाण

५. मोबाईल नंबर

६. पासपोर्ट साइज़ फोटो

परिवार समृद्धि योजनाके लिस्ट में अपना नाम/स्टेटस चेक करें ?

हरयाणा परिवार समृद्धि योजना में अपना नाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए steps को follow करें:

१. सबसे पहले नीचे दी गयी लिंक क्लिक करे

२. फिर आप अपने आधार कार्ड का नंबर enterकरें।

३. उसके बाद Check Payment Status के बटन पर click करें।

इस तरह से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे कैसे चेक करें?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पैसे चेक करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइ पर जाके आवेदन स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करें। जहाँ आपको कैप्चा कोड और रजिस्ट्रेशन आवेदन नंबर डालना होगा। या आप अपने पंजीकृत मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भी स्टेटस का अपडेट पता कर सकते हैं। और बैंक दवरा अपने पास बुक में भी आपको पैसे चेक करसकते हैं। जबकि ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए सीएससी सेंटर और अटल सेवा केंद्र में जाके चेक करें।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना फैमिली प्रोविडेंट फंड

हम सभी लोग जानते है की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिको को लाभ प्रदान करने के २१ अगस्त २०१९ आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के लोगो को ६,००० रूपये सहायता के रूप में प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा यह योजना एक बचत योजना है जो रुपये की कटौती के बाद जमा की जाती है, और १ या ५ साल बाद आप इसे ब्याज के साथ ले सकते हैं और उस पैसे को किसी भी जरूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अध्ययन का उपयोग विवाह के लिए किया जा सकता है। ऐसे में आप इस हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा हरियाणा राज्य के हर एक नागरिक को प्रदान की जाएगी, और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हर साल सभी को ६००० रुपये की राशि प्रदान की जाती है। [यह भी पढ़ें- हरियाणा सक्षम योजना २०२१ | Saksham Yojana Registration, ऑनलाइन आवेदन]

हरियाणा राज्य सरकार के माध्यम से इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदक को ६ से ७% तक आ ब्याज दिया जाता हें, जिसके द्वारा राज्य के आवेदक को अपनी राशि निकलनी है तो उन सभी को अपनी राशि ५ से १० साल के बाद ही निकाल सकता हें। इस योजना के तहत आपको कितनी राशि मिलेगी यह आप हमारे इस लेख दिये गए चार्ट में देख सकते हें।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जब आवेदक फॉर्म है तो उन सभी को उस समय फ़ैमिली प्रोविडेंट फंड के विकल्प को चुनना होगा, यदि वह सभी इस विकल्प को चुनते है तो उन सभी की राशि काट ली जाएगी और वह राशि आवेदक को ब्याज सहित भविष्य में वापस कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से काफी सहायता मिलेगी और इस योजना के तहत ५०० से ३००० तक का निवेश किया जा सकता हें।

श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ

Category -१

यदि लाभार्थी की आयु १८ वर्ष से ४० वर्ष के बीच है। तब ऐसी स्थिति में चार विकल्प इस योजना के माध्यम से जारी किए गए हैं।

विकल्प-१ इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को ६००० की धनराशि ३ किस्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

विकल्प-२ वे सभी नामित सदस्य जिनको लाभार्थी द्वारा नामित किया गया है। उन सभी सदस्यों को ५ वर्ष के बाद ३६००० मिलेंगे।

विकल्प-३ लाभार्थी की ६०  वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात लाभार्थी को ३००० रुपए  से १५००० तक मासिक पेंशन मिलेगी।

विकल्प-४ प्रांरभ  में निर्वाचित सदस्यों को १५००० तथा ५ वर्ष के बाद ३०००० दिए जाएंगे इसके साथ ही लाभार्थी कोई भी बीमा कवर का विकल्प रख सकता है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

Category -२

यदि लाभार्थी की आयु ४० वर्ष से ६० वर्ष के बीच है। तब ऐसी स्थिति में २ विकल्प इस योजना के माध्यम से जारी किए गए हैं।

विकल्प-१ ६००० प्रतिवर्ष, २००० रुपए की किस्तों के रूप में

विकल्प-२ ५ वर्ष के बाद ३६००० दिए जाएंगे

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना २०२१ में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाना होगा, इसके बाद आपको सीएससी केंद्र में इस योजना के तहत आने वाले सभी दस्तावेज को देना होगा।

अब आपको सीएससी केंद्र में अधिकारी द्वारा अपना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरना है।

आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, अब आपको सीएससी केंद्र से एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।

इसके बाद आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना है क्योकि आप इस रेफरेंस नंबर के द्वारा आवेदन स्थिति देख सकते है।

आवेदन स्थिति कैसे देखे

सबसे पहले आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।

अब आपको अपना रेफरेंस नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज कर देना है। आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन स्थिति देखें के बटन पर क्लिक कर देना है।

जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आवेदन स्थिति आपके सामने खुल कर आ जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना टोल फ्री नंबर

इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नम्बर १८००-२००-००२३ पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल

https://cm-psy.haryana.gov.in/#/

FAQ Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana

MMPSY Scheme की अधिकारिक वेबसाइट क्या है?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की अधिकारिक वेबसाइट है cm-psy.haryana.gov.in

CM Parivar Samridhi Yojana के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?

cm-psy.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

इसकी जानकारी अभी सरकार ने नहीं दी है, आते ही यहाँ अपडेट की जाएगी.

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिल रहा है?

६००० रूपये

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है?

जो पहले से सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं है सिर्फ वही इस योजना में आवेदन कर सकता है

MMPSY का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

 योजना में वही परिवार शामिल किए जाएंगे जिनकी मासिक आय ₹१५००० से कम है और जिनके पास कुल भूमि ५ एकड़ यानी २ हेक्टेयर तक है

CM परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

MMPSY SCHEME का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है

क्या मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ किसानों को भी मिलेगा?

 योजना के अंतर्गत जिसकी भी आय १.८ लाख से कम है, एवं जिसके पास २ हेक्टेयर भूमि है आवेदन कर लाभ ले सकता है.

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के ऑफलाइन आवेदन हो सकता है क्या?

हां, नजदीकी सरल सेंटर या अटल सेवा केंद्र या अंतोदय केंद्र में आवेदन हो सकता है.

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